कोटद्वार न्यूज़: जिम संचालक मोहम्मद दीपक कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, FIR पर रोक

कोटद्वार:- उत्तराखंड के कोटद्वार (Kotdwar News) के जाने-माने सोशल मीडिया स्टार और जिम संचालक मोहम्मद दीपक कुमार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनके खिलाफ दर्ज FIR पर आगे की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

 

​यह आदेश उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो इस हाई-प्रोफाइल मामले पर नजर बनाए हुए थे।

​क्या है मोहम्मद दीपक कुमार से जुड़ा पूरा विवाद?

​यह पूरा मामला कोटद्वार क्षेत्र में बजरंग दल के कुछ सदस्यों और एक मुस्लिम दुकानदार के बीच हुए आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। इसी विवाद और घटनाक्रम के आधार पर मोहम्मद दीपक कुमार के खिलाफ भी पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई थी।

​उत्तराखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

​अपने खिलाफ दर्ज इस FIR को रद्द करवाने की मांग को लेकर दीपक ने सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए FIR रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था।

​हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद, दीपक कुमार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया।

​सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का अहम फैसला

​सोमवार को इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की संयुक्त पीठ (Bench) ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

​प्रतिवादियों को नोटिस: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शामिल सभी प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस जारी किया है।

​4 सप्ताह का समय: अदालत ने सभी पक्षों को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।

​कार्रवाई पर स्टे (Stay): कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले में सभी के जवाब दाखिल नहीं हो जाते और अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक विवादित FIR के संबंध में दीपक के खिलाफ आगे की सभी कानूनी कार्यवाहियां स्थगित रहेंगी।

​इस फैसले से मोहम्मद दीपक कुमार को फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई से फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

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