न्यायालय के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, ₹53 हजार की बकाया भरण-पोषण राशि मामले में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

 

 

 

न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में लक्ष्मणझूला पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी को पारिवारिक न्यायालय ऋषिकेश में किया पेश

 

संवाददाता – नितिन कुमार

 

लक्ष्मणझूला। न्यायालयों से जारी गैर-जमानती वारंटों की शत-प्रतिशत तामील सुनिश्चित करने के लिए पौड़ी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली लक्ष्मणझूला पुलिस ने भरण-पोषण की बकाया राशि के मामले में एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निरोधात्मक कार्रवाई प्रभावी बनाने के साथ ही न्यायालयों से प्राप्त गैर-जमानती वारंटों (N.B.W.) की तामील सुनिश्चित करने और वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

 

इसी क्रम में कोतवाली लक्ष्मणझूला पुलिस ने अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ऋषिकेश, जनपद देहरादून द्वारा वाद संख्या 25/2025, हिमानी बिष्ट आदि बनाम में जारी वारंट के अनुपालन में कार्रवाई की।

 

पुलिस के अनुसार, न्यायालय द्वारा धारा 144(3) बीएनएसएस के अंतर्गत भरण-पोषण की बकाया धनराशि ₹53,000 की वसूली के संबंध में वारंट जारी किया गया था। उक्त वारंट के अनुपालन में पुलिस ने गिरीश सिंह, निवासी द्वारीखाल, जनपद पौड़ी को दिनांक 21 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया।

 

गिरफ्तार अभियुक्त को अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ऋषिकेश, जनपद देहरादून के समक्ष पेश किया गया, जहां मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

 

पुलिस टीम

 

अपर उप निरीक्षक मनोज रमोला

 

मुख्य आरक्षी 206 विजय चौहान

 

होमगार्ड 1506 सागर

 

 

 

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